जैन बेकरी को सात दिन बंद रखने के निर्देश जेडी स्वीट्स के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश

 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिले में चलाये जा रहे अभियान के तहत कलेक्टर श्री दीपक आर्य के मार्गदर्शन में खाद्य पदार्थों के स्थानीय निर्माताओं के रेस्टोरेंट, होटल, मिठाई की दुकान व कारखानो पर खाद्य सुरक्षा विभाग एवं नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में छापामार कार्रवाई की जा रही है । इसी कड़ी में आज 26 सितम्बर को बालाघाट के वार्ड नम्बर 21 दर्जी मोहल्ला में संचालित सिद्धी विनायक नमकीन फैक्ट्री में छापामार कार्यवाही की गई । 


     सिद्धी विनायक नमकीन फैक्ट्री के निरीक्षण में पाया गया कि फैक्ट्री में स्वच्छ‍ता का ध्यान नही रखा जा रहा है और नाली के उपर ही खाद्य सामग्री को बनाने का कार्य किया जा रहा है। नमकीन को पैक कर रखने के स्थान पर भी नियमो को दरकिनार कर नमकीन पैकिंग का कार्य किया जाना पाया गया।  टीम के निरीक्षण करने पर 2 किलो प्लास्टिक की थैली जप्त की गई और फैक्ट्री के संचालक को निर्देशित किया गया कि 10 दिनों में फैक्ट्री संचालन से संबंधित सभी दस्तावेज तैयार कर लें। इसके बाद निरीक्षण में सफाई को लेकर लापरवाही पाई जायेगी तो लायसेंस व रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी । निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री से प्रयोगशाला जांच के लिए नमकीन के नमूने भी लिये गये है।


     निरीक्षण टीम द्वारा वार्ड बालाघाट के नम्बर 21 पुराने राम मंदिर के पीछे गली में संचालीत जेडी स्वीट्स द्वारा रिहायसी क्षेत्र में संचालित कारखाने का दोबारा निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि जेडी स्वीट्स द्वारा संबंधित विभाग से कारखाना संचालन के लिये उपयुक्‍त दस्ता्वेज तैयार नही कराये गये है। जिसके कारण जेडी स्वीट्स का लायसेंस निरस्त कर सीज करने की कार्यवाही करते हुये अपराधिक प्रकरण बनाकर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये गये ।


     नर्मदा नगर वार्ड नं. 32 में संचालीत जैन बेकरी में भी टीम द्वारा छापामार कार्यवाही की गई । जैन बेकरी में संयुक्त् टीम के द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि बेकरी में स्वच्‍छता का किसी प्रकार का ध्यान नही रखा जा रहा है और गंदगी में ही तोष का निमार्ण किया जा रहा है । प्रयोगशाला जांच के लिए इस बेकरी से पैकिंग किये हुये तोष के सेंपल लिये गये । बेकरी के संचालक से दस्तावेज मांगे जाने पर वह दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा सके। इस पर बेकरी के संचालन को 7 दिनों तक बंद रखने के निर्देश दिये गये है। बेकरी के संचालक को निर्देशित किया गया है कि इन 07 दिनों में संबंधित विभाग से बेकरी संचालन के सभी दस्तावेज पूर्ण करें ।


     आकस्मिक जांच की इस कार्यवाही में डिप्टी कलेक्टर सुश्री आयुषी जैन, नगर पालिका की स्वच्छ भारत मिशन प्रीति घरते  एवं स्वेच्छता निरीक्षक धनवंतरी नागपूरे और खाद्य सुरक्षा विभाग से श्री वाजीद मोहिद एवं श्री योगेश डोंगरे मौजूद थे।


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