बगैर पंजीयन के खाद्य सामग्री का कारोबार करने का मामला
तीन कारोबारियों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
बालाघाट। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन कर बगैर पंजीयन के खाद्य सामग्री का कारोबार करने के मामले में अपर कलेक्टर न्यायालय द्वारा तीन लोगों पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की यह राशि 30 दिनों के भीतर जमा कराने कहा गया है। समय सीमा में जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उनसे भू-राजस्व के बकाया की तरह इस राशि की वसूली की जायेगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वाजिद मोहिब, श्री शरद साहू एवं श्रीमती संध्या मार्को द्वारा 26 मार्च 2019 को सिनेमा चौक कटंगी स्थित ज्ञानचंद प्रीतमदास नागवानी की किराना दुकान का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि उनके द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय के लिए कराये गये पंजीयन की अवधि समाप्त हो गई थी। निरीक्षण के दौरान किराना दुकान से एक किलोग्राम सौंफ के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गये थे। प्रयोगशाला में सौंफ के नमूने अमानक पाये गये। जिस पर किराना दुकान के मालिक के विरूद्ध कार्यवाही के लिए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायलय बालाघाट में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण की सुनवाई के बाद बगैर पंजीयन के खाद्य सामग्री विक्रय करने एवं अमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने के कारण किराना दुकान के मालिक ज्ञानचंद प्रीतमदास नागवानी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती संध्या मार्को द्वारा 26 मार्च 2019 को तुमसर रोड कटंगी स्थित रवि किराना स्टोर्स का निरीक्षण किया गया था। किराना दुकान के मालिक भूपेन्द्र देशमुख के पास खाद्य पदार्थ विक्रय करने का पंजीयन एवं लायसेसं नहीं पाया गया। इस दुकान से 2 किलोग्राम पोपट के नमूने एकत्र कर प्रयोगशाला जांच के लिए भेजे गये थे। प्रयोगशाला में पोपट के नमूने अमानक स्तर के पाये गये । जिस पर किराना दुकान के मालिक के विरूद्ध कार्यवाही के लिए प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायलय बालाघाट में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण की सुनवाई के बाद बगैर पंजीयन के खाद्य सामग्री विक्रय करने एवं अमानक खाद्य सामग्री विक्रय करने के कारण किराना दुकान के मालिक ग्राम पाथरवा?ा निवासी भूपेन्द्र देशमुख पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री योगेश डोंगरे द्वारा 04 सितम्बर 2019 को सोगापथ बालाघाट निवासी प्रदीप राय के आनंद भंडार वर्कशाप का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण में वर्कशाप के मालिक प्रदीप राय के पास खाद्य सामग्री के विक्रय का पंजीयन या लायसेंस नहीं पाया गया। इस पर प्रकरण कार्यवाही के लिए अपर कलेक्टर न्यायालय बालाघाट में प्रस्तुत किया गया था। इस प्रकरण की सुनवाई के बाद वर्कशाप के मालिक प्रदीप राय पर 05 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बगैर पंजीयन के खाद्य सामग्री का कारोबार करने का मामला
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फ़रवरी 26, 2020