अवैध कालोनी निर्माण कर भूखंड विक्रय करने का मामला

 अवैध कालोनी निर्माण कर भूखंड विक्रय करने का मामला

चार व्यक्तियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना

बालाघाट। तहसील के ग्राम मानेगांव में सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर अवैध कालोनी निर्माण कर भूखंड का विक्रय किये जाने पर बालाघाट एसडीएम श्री के सी बोपचे ने कालोनाईजर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए चार व्यक्तियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि चालान के माध्यम से शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है।

अवैध कालोनी में भूखंड क्रय नही करने की अपील

कलेक्टर श्री दीपक आर्य ने इस प्रकरण को संज्ञान में लेते हुए सभी एसडीएम को अवैध कालोनाईजर्स पर इसी तरह की कार्यवाही करने के आदेश दिये है। उन्होंने मानेगांव के इस मामले में ग्राम पंचायत के प्रधान एवं सचिव को निर्देशित किया है कि वे कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन होने पर किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति न दें। इसके साथ ही आमजनों से भी अपील की गई है कि वे कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन करने वाले ऐसे लोगों से भूखंड क्रय न करें। जिला पंजीयक को भी निर्देशित किया गया है कि कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन कर विक्रय किये गये भूखंड की रजिस्री ा न करें।  

बालाघाट तहसील के ग्राम मानेगांव के पटवारी हल्का नंबर-15 में स्थित खसरा नंबर 231/1/2 के 0.490 हेक्टेयर में वार्ड नंबर-01 बालाघाट निवासी संदीप कुमार चित्रिव पिता हिरदेराम चित्रिव द्वारा, खसरा नंबर 231/8, 231/9, 231/11, 231/12 के 0.6740 हेक्टेयर में मानेगांव के भूपेन्द्र कटरे पिता लिखीराम कटरे द्वारा, खसरा नंबर 231/6, 231/4 के 0.267  हेक्टेयर में वार्ड नंबर-15 गौली मोहल्ला, बालाघाट निवासी मनोज कुमार सोनी पिता मुरलीधर सोनी द्वारा एवं खसरा नंबर 231/4, 231/5, 229/1 के 0.446 हेक्टेयर में ग्राम मानेगांव के निवासी महेन्द्र पिता ईश्वरीप्रसाद रहांगडाले द्वारा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बगैर भूखंड बनाकर विक्रय किया जा रहा था। कालोनाईजर एक्ट के अंतर्गत इन व्यक्तियों द्वारा कालोनी में मूलभूत सुविधायें विद्युत, पाईपलाईन, नाली, साईट डेव्लपमेंट एवं स?क का निर्माण नहीं किया गया है। 

कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन कर भूखंड विक्रय के इस मामले में कार्यवाही के लिए तहसीलदार श्री रामबाबू देवांगन द्वारा प्रकरण एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था। एसडीएम श्री बोपचे ने इस प्रकरण की सुनवाई के बाद कालोनाईजर एक्ट एक्ट का उल्लंघन करने के कारण इन चारों व्यक्तियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की यह राशि चालान के माध्यम से शीघ्र शासन के खाते में जमा कराने कहा गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं किये जाने पर इन भू-खंड के खसरा के कालम नंबर-12 में अहस्तांतरणीय शब्द अंकित किया जायेगा और जुर्माने की राशि जमा कराने पर ही अहस्तांतरणीय प्रविष्टि विलोपित की जायेगी।

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