सात दिन के भीतर देना होगा स्पष्टीकरण वरना जमीन होगी अहस्तांतरित
बालाघाट/कटंगी। शहर में अवैध तरीके से कालोनियों का निर्माण कर रहे कॉलोनाइजर्स को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व रोहित बम्होरे ने नोटिस जारी किया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने जिले के समस्त एसडीएम को अवैध कालोनाईजर्स पर कार्यवाही करने के आदेश दिए है। इसके बाद कटंगी एसडीएम ने भी अवैध कॉलोनियों का निर्माण करने वाले लोगों को नोटिस जारी किया है। हालांकि यह स्पष्ट नही हुआ है कि कितने कॉलोनाईजर्स को नोटिस जारी किया गया है।
बता दें कि कटंगी शहर में एक बड़ा सिंडिकेट अवैध कालोनियों के निर्माण और भूखंड की बिक्री का काम कर रहा है। जिससे शासन को लाखो रूपए के राजस्व की क्षति पहुंच रही है। शहर के अलग-अलग हिस्सो में कालोनाईजर एक्ट का उल्लंघन कर कालोनियां बनाई जा रही है। इस मामले में अपने चार मार्च के अंक में शहर मे निर्मित हो रहीं अवैध कॉलोनियां नामक शीर्षक से खबर का प्रमुखता से प्रकाशन किया है। जिसमें बताया गया है कि कालोनाईज्र एक्ट के अंतर्गत् इन व्यक्तियों द्वारा कालोनी में मूलभूत सुविधाएं विद्युत, पाईपलाइन, नाली साईट डेव्लपमेंट एवं सड़क का निर्माण नही किया गया है। इसके बाद नोटिस जारी करने की कार्यवाही की गई है। एसडीएम ने बताया कि सभी को नोटिस जारी कर सात दिनों का समय स्पष्टीकरण देने के लिए दिया गया है। अगर इस अवधि में जवाब नहीं दिया जाता है तो सभी भू-खंड के खसरा के कालम नंबर 12 में अहस्तांतरणीय शब्द अंकित किया जाएगा।