निजी अस्पताल एवं पैथेलाजी लैब टेस्ट में निर्धारित से अधिक राशि लेने पर होगी कड़ी कार्यवाही

निजी अस्पताल एवं पैथेलाजी लैब टेस्ट में निर्धारित से अधिक राशि लेने पर होगी कड़ी कार्यवाही


बालाघाट। कोरोना संबंधी टेस्ट के लिए शासन द्वारा दरें निर्धारित कर दी गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडेय ने जिले में स्थित सभी निजी अस्पतालों एवं प्रायवेट पैथेलाजी लैब के संचालकों को निर्देशित किया है कि वे कोरोना के संदिग्ध एवं संक्रमित मरीजों से विभिन्न जांच का शासन द्वारा निर्धारित शुल्क ही लें। किसी भी मरीज से निर्धारित दर से अधिक शुल्क लिये जाने की शिकायत प्राप्त होगी तो ऐसे निजी अस्पताल एवं पैथेलाजी लैब को सील बंद करने की कार्यवाही की जायेगी और आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही की जायेगी। 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडेय ने बताया कि शासन द्वारा कोरोना की जांच के लिए आरटीपीसीआर (क्रञ्जक्कष्टक्र) टेस्ट का शुल्क 700 रुपये, रेपिड एंटीजन टेस्ट(क्र्रञ्ज) का शुल्क 300 रुपये, सीटी स्केन का शुलक 03 हजार रुपये, ए.बी.जी. टेस्ट का शुल्क 600 रुपये, डी-डाईमर टेस्ट का शुल्क 500 रुपये, प्रो-कैल्सीटोनिन टेस्ट का शुल्क 01 हजार रुपये, सी.आर.पी. टेस्ट का शुल्क 200 रुपये, सीरम फैरिटिन टेस्ट का शुल्क 180 रुपये एवं आई.एल.-6 टेस्ट का शुल्क 01 हजार रुपये निर्धारित किया गया है। जिले के निजी अस्पताल एवं पैथोलाजी लैब के संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे इन टेस्ट के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक राशि मरीजों से न लें। अन्यथा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

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