कोरोना कफ्र्यू का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्यवाही
पोहा.जलेबी एवं चाय जप्त कर अस्पताल में मरीजों के परिजनों में वितरित की गई
बालाघाट। जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आगामी 07 मई 2021 तक के लिए कोरोना कफ्र्यू लागू किया गया है। कोरोना कफ्र्यू का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन द्वारा कार्यवाही भी की जा रही है। इसी कड़ी में आज 29 अप्रैल को तहसीलदार श्री रामबाबू देवांगन एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्री कर्णिक श्रीवास्तव द्वारा अपनी टीम के साथ विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही की गई है।
टीम द्वारा वैनगंगा नदी के बजरंग घाट एवं शंकर घाट में सुबह तैरने एवं नहाने वालों को पक?ा गया औार चेतावनी दी गई कि वे कोरोना कफ्र्यू का उल्लंघन न करें अन्यथा उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। गर्रा में पोहा.जलेबी की दुकान खुली पाये जाने पर दुकान का पोहाए जलेबी एवं चाय को जप्त कर जिला चिकित्सालय बालाघाट में भर्ती मरीजों के परिजनों को वितरित कर दिया गया। गर्रा की इस दुकान के संचालक को चेतावनी दी गई कि वह कोरोना कफ्र्यू की अवधि में अपनी दुकान न खोले अन्यथा उस पर जुर्माना लगाया जायेगा।
अधिकारियों की इस टीम ने जांच के दौरान अनावश्योक रूप से सब्जी का ठेला लेकर घूमने वालों के ठेलों को जप्त किया है। इसी प्रकार कोरोना कफ्र्यू के दौरान कुछ किराना दुकानों के खुली पाये जाने पर उनसे बांड भराया गया और उन्हें चेतावनी दी गई इसके बाद उनकी दुकान खुली पायी जायेगी तो उन पर बड़ा जुर्माना लगाया जायेगा। इस टीम ने सड़कों पर अनावश्यक रूप से घूम रहे लड़कों को पकड़ कर उनसे सजा के तौर पर बैठक लगावायी और चेतावनी दी कि अगली बार अनावश्यसक घूमते पाये जाने पर पुलिस के लाकअप में बंद कर दिया जायेगा।
अधिकारियों की इस टीम में नायब तहसीलदार सुश्री शोभना ठाकुरए मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्री सतीश मटसेनियाए नगर पालिका एवं पुलिस का अमला शामिल था।