कृषि विभाग ने बहेला थाना में दो लोगों पर दर्ज करवाई एफआइआर

 कृषि विभाग ने बहेला थाना में दो लोगों पर दर्ज करवाई एफआइआर



लांजी(प्रदेश वॉच)। पुलिस थाना बहेला के ग्राम टिमकीटोला रिसेवाड़ा बैरियर में कृषि अधिकारियों के द्वारा अवैध रूप से खाद एवं उर्वरकों की बिक्री एवं परिवहन करते दो लोगों को पकड़ा गया। दोनों आरोपितों के खिलाफ तीन जुलाई को थाना में अपराध दर्ज किया गया। कृषि विकास प्रभारी अधिकारी विरेंद्र कुमार काकोटिया एवं डीएसओ कृषि खुदीराम सनोदिया ने बहेला पुलिस को जानकारी में बताया कि 30 जून के रात साढ़े आठ बजे ग्राम टिमकीटोला रिसेवाडा बैरियर नाका में विकासखंड लांजी में उनके द्वारा के भ्रमण के दौरान पाया गया कि वाहन क्रमांक सीजी 04 एलवी 9591 टाटा योद्घा वाहन में श्रीमूर्ति इंडस्ट्रीज परमल ब्रांड नवरला बीएपी निर्माण तारीख 2021-22 बीएडी 50 नग जिसकी कीमत 37 हजार 500 रुपये है एवं मैजिक पावर नाम से 50 बाल्टी जो रतनादीप क्राप साइंस प्राइवेट लिमिटेड की है जिसकी कीमत करीबन 25 हजार रुपये है। समस्त पेस्टीसाइडस, फर्टीलाइजर आफिस सामग्री की कुल कीमत 62 हजार 500 रुपये वाटिका भाटागांव रायपुर से क्रय हैं। मौके पर उनके द्वारा ड्राइवर से पूछताछ करने पर किसी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। ड्राइवर द्वारा बताया गया कि वाहन में रखा गया उर्वरकों की उपरोक्त मात्रा महेश मीताराम भौतेकर 40 वर्ष ग्राम बोरगांव थाना किरनापुर का है जो कि केंद्र की इंडियन बायोटेक होल सेल डीलर शीडस, मस्त पेस्टीसाइडस, फर्टीलाइजर आफिस अशोक वाटिका भाटागांव रायपुर से क्रय कर अपने निवास स्थान ग्राम बोरगांव विक्रय करने की मंशा से ला रहा था। कृषि अधिकारी द्वारा ड्राइवर से नाम पता पूछने पर अपना नाम रवि उर्फ राकेश पिता ढालसिंह सोनकर 26 वर्ष रायपुर होने का बताया गया है। गाड़ी को चेक करने पता चला कि गाड़ी में रखा उर्वरकों की मात्रा जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से लाया जा रहा था से ड्राइवर से पूछताछ करने पर उर्वरकों के संबंध केंद्र में किसी प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध नहीं शीडस कराए गए है। वाहन में रखे उर्वरकों को मध्य प्रदेश में बेचने की परमिशन न होने तथा उर्वरक क्रयकर्ता महेश भौतेकर के आने पर करने की उर्वरकों के संबंध में वैध दस्तावेज पूछने पर नहीं होना पाए जाने के कारण वाहन में रखे उर्वरकों को अधिकारियों द्वारा जब्ती की कार्रवाई की गई है।

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