दूसरे चरण के नगरीय निकाय चुनाव के लिए 18 मदिरा दुकानों को बंद रखने का आदेश

 दूसरे चरण के नगरीय निकाय चुनाव के लिए 18 मदिरा दुकानों को बंद रखने का आदेश

     बालाघाट। नगरीय निकाय निर्वाचन-2022 के दूसरे चरण में 13 जुलाई 2022 को नगर पालिका बालाघाट, नगर पंचायत कटंगी एवं नगर पंचायत लांजी में पार्षदों के निर्वाचन के लिए मतदान कराया जायेगा। इन नगरीय निकायों में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक चुनाव सम्पन्न कराने के लिए कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने इन नगरीय निकायों की 03 किलोमीटर की दूरी में स्थित समस्त 18 मदिरा दुकानों को 11 जुलाई की शाम 05 बजे से 13 जुलाई को मतदान समाप्ति तक बंद रखने के आदेश दिये है।

     दूसरे चरण के नगरीय निकाय निर्वाचन के कारण नगरीय क्षेत्र बालाघाट की विदेशी मदिरा दुकान बस स्टैंड, विदेशी मदिरा दुकान महावीर चौक, विदेशी मदिरा दुकान हनुमान चौक, देशी मदिरा दुकान बुढ़ी, देशी मदिरा दुकान भटेरा चौकी, देशी मदिरा दुकान मरारी मोहल्ला, देशी मदिरा दुकान सरेखा, देशी मदिरा दुकान मोतीनगर, देशी मदिरा दुकान गर्रा, देशी मदिरा दुकान आंवलाझरी, देशी मदिरा दुकान कोसमी, देशी मदिरा दुकान गोंगलई, विदेशी मदिरा दुकान कटंगी, देशी मदिरा दुकान सेलवा, विदेशी मदिरा दुकान लांजी, देशी मदिरा दुकान लांजी एवं देशी मदिरा दुकान रेंज आफिस लांजी को 11 जुलाई की शाम 05 बजे से 13 जुलाई को मतदान समाप्ति तक बंद रखने के आदेश दिये गये है।

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