नगरीय निकाय चुनाव में मुद्रक एवं प्रकाशक के नाम व पते बिना नहीं छपवाये जा सकेंगे पोस्टर और पर्चे
बालाघाट। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकायों के निर्वाचन के तहत चुनावी प्रचार-प्रसार के लिए पुस्तिका, पोस्टर अथवा पम्पलेट छपवाने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किये हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति अथवा अभ्यर्थी किसी ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर को प्रकाशित या मुद्रित नहीं करा सकेगा जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम और पता न हो।
निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन निर्देशों का उल्लंघन निर्वाचन अपराध की श्रेणी में माना जायेगा और उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अधिकतम छह मास के कारावास की सजा या दो हजार रुपये तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि निर्वाचन संबंधी पोस्टर, पुस्तिका या पर्चे मुद्रण के तुरंत बाद जिला निर्वाचन कार्यालय की एमसीएमसी प्रकोष्ठ को तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने होंगे।