केन्द्रीय रिजर्व फोर्स 148 बटालियन को नक्सलियों के विरूद्ध मिली बड़ी सफलता, विस्फोटक सामग्री व उपकरण बरामद
बालाघाट। मध्यप्रदेश एंव छत्तीसगढ के सीमावर्ती क्षेत्र मेें थाना गढी अन्तर्गत प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्यूनिष्ट पार्टी के विस्तार दलम 02 एवं विस्तार दलम 03 तथा खटिया मोचा दलम एरिया कमेटी के नक्सली सदस्य अवैध शस्त्र एवं गोला बारूद के दम पर शासन एवं कानून के विरूद्ध लगातार अपनी गतिविधिया संचालित करते हुये, पुलिस बल ेकी हत्या करने के आशय से क्षेत्र में लगातार सक्रिय है। उक्त गतिविधियों के विरूद्ध बालाघाट पुलिस द्वारा संचालित नक्सल विरोधी अभियान के तहत दिनाँक 22.11.2022 के दोपहर लगाग 14.52 बजे ग्राम माना जंगल क्षेत्र में सर्चिंग कर रही केन्द्रीय रिजर्व फोर्स की टीम को एक सन्देहास्पद जगह दिखाई देने पर सी.आर.पी.एफ.टीम द्वारा सुरक्षा का ध्यान रखते हुये सुरक्षित ढंग से जमीन के अंदर से एक स्टील की टंी को बाहर निकाला, जिसमें नक्सलियों द्वारा पुलिस पार्टी को नुकसान पहुंचाने व हमला कर हत्या कने की नयत से विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक सामग्री, विस्फोट करने हेतु प्रयुक्त उपकरण इत्यादि जमीन से गढ्डा खोदकर सन्दिग्ध रूप से रखा गया था। उक्त सामग्रीयो को सी.आर.पी.एफ.टीम द्वारा बरामद कर अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना गढी में प्रस्तुत किया गया। उक्त घटना के सम्बंध में विस्तार दलम 02 एवं विस्तार दलम 03 तथा खटिया माचा दलम एरिया कमेटी के सक्रिय नक्सली सदस्यों के विरूद्ध थाना गढ़ी मे विधि विरूद्ध क्रिया कलाप अधिनियम 1967 एवं विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
जप्तशुदा सामग्री
02 नगर पालीथीन के पैकेट जिनमें 2.5-2.5 कि.ग्रा. यूरिया, एक लिव फास्ट कंपनी की लाल रंग की छोटी बैटरी जिसमें अंग्रेजी में लीवफास्ट लिखा है।, एक काले रंग की छोटी बैटरी जिसमें एक्साइड लिखा है, 03 नगर जिलेटिन जिनके ऊपर अंग्रेजी व हिन्दी में सुपरपावर 90 सुपरपावर 90 एमल्सन एक्सप्लोसिव लिखा है, 03 नगर डेटोनेटर मय वायर, 11 नग वायर तार के छोटे गुच्छे है।
उपरोक्त नक्सलियों के विरूद्ध अपराधिक रिकार्ड
अपराध क्रमांक 14/2020 धारा 13(1)(ए), 13(1)(बी) विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967, 86/2020 147,148,149,307 भादवि, 25,27 आम्र्स एक्ट, 13(क)(ख) विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967, 87/2020 147,148,149,302 भादवि, 25,27 आम्र्स एक्ट, 13(क)(ख) विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967, 34/2021 13(1)(ए), 13(1)(बी) विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967, 79/2021 13(1)(ए), 13(1)(बी) विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967, 82/2021 13(1), 16 विधि विरूद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1967, 3/4 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम।
सराहनीय भूमिका-
सी.आर.पी.एफ. 148 बटालियन निरीक्षक अख्तर अली, हमराह उप निरीक्षक नेत्रपाल, अमर बहादुर, रामाश्रय पासवान, सउनि.संतोष कुमार, अरूण जुंघारे, सुनील कुमार, राठौर जसवन्त सिंह, हवलदार शशिप्रताप पाल, अनिल कुमर, सुनील कुमार, जितेन्द्र चौहान, नन्दकिशोर, महेन्द्र मीणा, सोनू, आनन्द मोहन, रूद्रकान्त मय सिपाही नफर 20 एवं बीडीएस टीम सुरेन्द्र सिंह मरावी मय नफर 05, डाग हेडलर, रेडियो ऑपरेटर एवं थाना गढी से आरक्षक 369 लक्ष्मण यादव।