डबल मनी मामले में सेवती की एएनएम माधुरी चोरनेले पर निलंबन की कार्यवाही

 डबल मनी मामले में सेवती की एएनएम माधुरी चोरनेले पर निलंबन की कार्यवाही



      बालाघाट।  मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मनोज पांडेय ने डबल मनी मामले में किरनापुर विकासखंड के अंतर्गत ग्राम सेवती के उप स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थ एएनएम श्रीमती माधुरी चोरनेले के विरूद्ध थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज होने एवं उसके जेल में रखे जाने के कारण उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उसका मुख्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र किरनापुर निर्धारित किया गया है।

       ग्राम सेवती की एएनएम श्रीमती माधुरी चोरनेले के विरूद्ध थाना किरनापुर में अविनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम एवं भादवि की धारा 409, 420, 467, 468, 120-बी के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इस प्रकरण में श्रीमती माधुरी चोरनेले को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल में रखा गया है। एएनएम श्रीमती माधुरी चोरनेले के विरूद्ध थाने में प्रकरण दर्ज होने एवं उसे न्यायिक हिरासत में जेल में रखे जाने के कारण उसके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई है।

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