मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ; सर्वे कार्य प्रारंभ, पात्र महिलाओं की जुटाई जा रही जानकारी

 मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना ; सर्वे कार्य प्रारंभ, पात्र महिलाओं की जुटाई जा रही जानकारी


बालाघाट. मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए सर्वे कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पात्र महिलाओं की जानकारी जुटाई जा रही है। सर्वे का कार्य नपा अमला और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के तहत 25 मार्च से शिविर लगाकर फार्म भरे जाएंगे।

नगर पालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि इस योजना के लिए पात्र महिलाओं को लाभ दिलाए जाने सर्वे का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। शासन की योजना अनुसार बिना किसी अन्य दस्तावेजों के मात्र परिवार के सदस्य समग्र आइडी, आधार कार्ड के साथ ही इस फार्म को भरा जा सकता है। इस योजना के लिए 23 से 60 वर्ष तक की ऐसी महिला पात्र है, जिनका विवाह हुआ हो, विधवा हो या फिर परित्यकता हो। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि किसी भी भ्रामक खबरों में न आकर सीधे नगर पालिका परिषद के वार्ड राजस्व प्रभारी या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करें। राजस्व वार्ड प्रभारी या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति योजना का लाभ दिलाने के नाम पर पैसों की मांग करता या दस्तावेज संबंधी जानकारी मांगता है तो उस व्यक्ति की पहचान कर तुरंत उसकी शिकायत नगर पालिका परिषद के हेल्प डेस्क या फिर उनसे की जा सकती है। ऐसे लोगों पर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र की नहीं है जरुरत

कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने इस योजना में पात्रता रखने वाली महिलाओं से अपील की है कि वे अपना आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र बनाने के लिए लोक सेवा केन्द्रों पर आवेदन न करें। आवेदन में इन प्रमाण पत्रों की कोई जरूरत नहीं है। आवेदक महिला को आवेदन पत्र में ही अपना आय, मूल निवासी के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। आवेदक महिला को आवेदन के समय पर अपनी फोटो, बैंक पासबुक भी लेकर नहीं आना है। आवेदक महिला की फोटो आवेदन के समय ही मौके पर ली जाएगी। आवेदन पत्र में आवेदक महिला को अपना आधार नंबर देना होगा। बैंक खाता नंबर देने की जरूरत नहीं है। इस योजना की एक हजार रुपए की राशि शासन से महिला के आधार नंबर से लिंक बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। आवेदक महिला का अपना स्वयं का व्यक्तिगत बैंक खाता नंबर होना चाहिए, जो उसके आधार नंबर से लिंक हो। आवेदक महिला के समग्र आइडी की इ-केवायसी होना अनिवार्य है। जिन आवेदक महिलाओं के समग्र आइडी का इ-केवायसी नहीं हुआ है। वे अपने पंचायत के सचिव या नगरीय क्षेत्र में वार्ड प्रभारी के पास जाकर इ-केवायसी करा सकते है।

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