कलेक्टर ने ली आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदारों की बैठक

 कलेक्टर ने ली आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदारों की बैठक

मदिरा दुकानों का नियमों के अनुसार संचालन करने के निर्देश



       बालाघाट। कलेक्टर डॉ गिरीश कुमार मिश्रा ने आज 05 अप्रैल को आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं ठेकेदारों की बैठक लेकर जिले में मदिरा दुकानों के संचालन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री समीर सौरभ, जिला आबकारी अधिकारी श्री सुरेन्द्र कुमार उरांव, अन्य अधिकारी एवं मदिरा दुकानों के ठेकेदार उपस्थित थे।

       बैठक में मदिरा दुकानों के ठेकेदारों को सख्त निर्देश दिये गये कि चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 की अवधि में सारी मदिरा एमएसपी और एमआरपी के भीतर ही बिकेगी। शासन के निर्देशों के अनुसार जिले में कहीं पर भी मदिरा दुकानों में मदिरा पान के लिए अहाते संचालित नहीं होंगें। आबकारी विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये गये कि वे जिले में मदिरा दुकानों से मदिरा के क्रय-विक्रय में शासन के नियमों का कढ़ाई से पालन सुनिश्चित करायें। मदिरा दुकानों के ठेकेदारों को भी सख्त हिदायत दी गई कि वे शासन के नियमों का पालन करते हुए दुकानों का संचालन करें, तभी प्रशासन उनका सहयोग करेगा।

बैठक में मदिरा दुकानों के ठेकेदारों को बताया गया कि जिले में जितनी मदिरा दुकानें वर्तमान में संचालित है, वह वहीं पर रहेंगी। शासन की नई गाईड लाईन के अनुसार जिन मदिरा दुकानों के 100 मीटर की परिधि में स्कूल, मंदिर, मस्जिद जैसे धार्मिक स्थान एवं छात्रावास आ रहे हैं, वही दुकानें हटाई जायेंगी। जिले में ऐसी दो मदिरा दुकानें कम्पोजिट मदिरा दुकान लांजी एवं कम्पोजिट मदिरा दुकान बेनी शासन की नई गाईड लाईन के अनुसार हटाई जायेंगी और आपत्ति रहित स्थान पर स्थानांतरित की जायेंगी।

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