बिना निविदा कार्य कराने व अनियमित भुगतान पर कार्यपालन यंत्री निलंबित

बिना निविदा कार्य कराने व अनियमित भुगतान पर कार्यपालन यंत्री निलंबित



बालाघाट। मध्य प्रदेश शासन ने जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) विभाग के कार्यपालन यंत्री अरुण श्रीवास्तव को सोमवार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई समूह जल प्रदाय योजना में बिना निविदा के कार्य कराने व अनियमित भुगतान करने के मामले में की गई है। जानकारी के अनुसार मप्र सिविल सेवा अधिनियम के तहत अरुण श्रीवास्तव को निलंबित करने का आदेश जारी किया गया है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन की ओर से इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया कि लालबर्रा समूह जल प्रदाय योजना के संधारण कार्य में बिना निविदा के कार्य कराने, प्रथम दृष्टया बड़ी राशि का अनियमित भुगतान करने व गंभीर अनुशासनहीनता व वित्तीय अनियमितता पाई गई है।

बताया जाता है कि निलंबन की अवधि में अरुण श्रीवास्तव का मुख्यालय कार्यालय, मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी भोपाल परिक्षेत्र रहेगा।

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