अवैधानिक मत्स्याखेट प्रतिबंध पर रोक लगाने मत्स्योद्योग विभाग के अधिकारियों ने की कार्यवाही
मोहगांव खुर्द बाजार से 3000 रुपये की मछली जब्त की गई
बालाघाट। मछलियों का प्रचलन कब होने के कारण 15 जून से 15 अगस्त 2023 तक की अवधि के लिए जिले में मत्स्याखेट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है । इसी कड़ी में आज 4 जुलाई को मत्स्य उद्योग विभाग के अधिकारियों की टीम ने किरनापुर तहसील के ग्राम मोहगांवखुर्द के बाजार में छापामार कार्रवाई कर 3000 रुपये की मछली जब्त की है
बंद ऋतु के दौरान श्रीमती शशिप्रभा धुर्वे, उप संचालक मत्स्योद्योग के मार्गदर्शन में गठित टीम (दल प्रभारी) श्रीमती मीना कोकोटे, सहायक मत्स्य अधिकारी, श्रीमती पूजा रोडगे सहायक मत्स्य अधिकारी, श्रीमती वैशाली मेश्राम मत्स्य निरीक्षक, श्री राजकुमार सिंह, सहायक ग्रेड-2 एवं श्री मनोहरलाल पंचेश्वर भृत्य द्वारा, दिनांक 04 जुलाई 2023 को मोहगांवखुर्द के साप्ताहिक बाजार में मछली जब्ती पंचनामा कार्यवाही की गई। मोहगांव खुर्द के बाजार में बिक रही 55 किलोग्राम मछलियों को जप्त कर इसकी नीलामी की गई है और नीलामी से प्राप्त 3000 रुपये की राशि शासन के खाते में जमा कराई जाएगी । ग्राम मोहगांव खुर्द के बाजार में ही एक अन्य स्थान से 36 किलोग्राम थाईलैंड मांगूर प्रजाति की मछली जब्त की गई है । इन मछलियों को गड्ढा खोदकर नष्ट करा दिया गया है । मछुआरों एवं मत्स्य पालकों से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मछलियों का प्रजनन काल होने के कारण वे 15 अगस्त 2023 तक नदियों एवं जलाशयों में मत्स्याखेट ना करें ऐसा करने से मछली का उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।