वन्य प्राणी सांभर का शिकार करने के आरोप में चार गिरफ्तार, एक फरार

 वन्य प्राणी सांभर का शिकार करने के आरोप में चार गिरफ्तार, एक फरार


बालाघाट. वन्य प्राणी सांभर का शिकार करने के आरोप में वन अमले ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जबकि एक आरोपी फरार हो गया है। आरोपियों के पास से शिकार करने में उपयोग लाई गई सामग्री कुल्हाड़ी, डंडे, बर्तन, डेढ़ किलो कच्चा और करीब 1 किलो उबला हुआ मांस सहित अन्य सामग्री जब्त की। आरोपियों के खिलाफ वन प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 39, 48, 50 और 51 सहित अन्य धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया। चार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। इधर, फरार आरोपी की तलाश की जा रही है। इस मामले में वन अमले ने बेलदार टोला निवासी रूपलाल पिता सुखराम (23), राजू पिता सूरज लाल गंजाम (27), आमगांव निवासी मनोज पिता नेतलाल बघेले (28), और कैलाश पिता प्रताप गंजाम (27) को गिरफ्तार किया है। वहीं बेलदार टोला निवासी सावंत पिता यादवलाल (28) फरार हो गया है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण लामता वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम आमगांव बेलदार टोला के कक्ष क्रमांक 1397 में आरोपियों ने वन्य प्राणी का शिकार किया है। 2 दिन पूर्व आमगांव और बेलदार टोला के 5 ग्रामीण वन्य प्राणी के शिकार की मंशा से जंगल गए थे। कक्ष क्रमांक 1397 में उन्हें एक सांभर दिखाई दिया। कुत्तों की मदद से सांभर को दौड़ाया गया। जब सांभर थककर पानी के पास खड़ा हो गया। तो उसे पत्थरों से मारकर घायल कर दिया गया। मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों ने उसे पकड़ा। काटकर उसके मांस का बटवारा किया। इसके बाद आरोपी अपने-अपने घरों में उसकी सब्जी तैयार कर रहे थे। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर वन अमले ने मौके पर पहुंचकर आरोपियों को गिरफ्तार किया। 4 आरोपी को गिरफ्तार करने में वन अमले को सफलता मिली। जबकि एक आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने में समनापुर वन परिक्षेत्र सहायक अधिकारी रूपसिंह परते, वन रक्षक कंचन खण्डागले, देवांशु यादव, नीरज खटीक, तुलसीदास तिवारी, रजत बोपचे, शरीफ खान, केके पांडे, एस भैरम, आशीष नेहर, वाहन चालक साजिद खान, सुरक्षा श्रमिक मंगल प्रसाद ऐडे, भागमल नागपुरे सहित अन्य का योगदान रहा।

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